गया/डोभी । हिंदुओ का महान त्योहार दशहरा को शांति पूर्ण मनाने को लेकर थानाध्यक्ष अजय कुमार ने आवश्यक निर्देश जारी किया है। कोरोना गाइड लाइन को लेकर इस मामले में बताया है कि निर्देश जिला पदाधिकारी के द्वारा निर्गत आदेश को लेकर थानाक्षेत्र वासियों को जानकारी देना मुख्य उद्देश्य है। इसमे बताया गया है कि थाना क्षेत्र में दुर्गा पूजा में मूर्ति की स्थापना हेतु लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा।
साथ ही लाइसेंस में 20 व्यक्ति का नाम देना अनिवार्य होगा जो व्यवस्था के लिए जिम्मेवार होंगे। दुर्गा पूजा में 4 फीट से अधिक बड़ी मूर्ति स्थापित नहीं होगी। मूर्ति के विसर्जन में 10 व्यक्ति से अधिक शामिल नहीं हो सकेंगे। पूजा पंडाल, विसर्जन तथा जुलूस में डीजे का प्रयोग नहीं होगा। पूजा पंडाल में प्रवेश एवं निकास के रास्ते अलग-अलग होंगे।
जिले में कहीं भी रावण दहन की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी भी जगह पर सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं मेला का आयोजन भी नहीं होगा। राज्य सरकार के निर्देशानुसार अब कहीं भी डीजे का इस्तेमाल नहीं होगा। यदि इन तमाम बातों का उलंघन किया गया तो उनके खिलाफ जो भी आवश्यक कानूनी करवाई होगी कि जाएगी।


