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बिहार के 14 कॉलेजों की मान्यता होगी रद्द, पटना हाईकोर्ट ने दिये सख्त आदेश // LIVE NEWS24

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न्यूज डेस्क : बिहार के 11 यूनिवर्सिटी और 325 कॉलेजों की अब मान्यता रद्द कर दी जाएगी. इसको लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिस पर कोर्ट ने सख्ती दिखाई है. मामला 287 करोड़ की अनुदान राशि का उपयोगिता नहीं देने का है.

मान्यता 18 अगस्त के पहले ख़त्म किया जाए
मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश एस कुमार ने सात विश्वविद्यालय के कुलपति को यह आदेश देते हुए कहा है कि पहले फेज की सूची में 14 कॉलेजों के मान्यता 18 अगस्त के पहले ख़त्म किया जाए. साथ ही इसकी जानकारी कोर्ट को दी जाए. विश्वविद्यालय के कुलपति अगर कार्रवाई नहीं करते हैं, तो उन पर जुर्माना लगाने की भी बात कही गई है.

14 कॉलेजों में बीएन मंडल विवि के सबसे ज्यादा कॉलेज
बताया जाता है कि 14 कॉलेजों में बीएन मंडल विवि और तिलकामांझी विवि भागलपुर के सबसे ज्यादा कॉलेज शामिल हैं. इनमें बीएन मंडल विवि के पूर्णिया कॉलेज, सर्ब नारायण राम कुंवर सिंह कॉलेज, वीर नारायण चंद कॉलेज, एलएन मिथिला के चन्द्रमुखी भोला कॉलेज, बीएन मंडल दर्शन साह कॉलेज के नाम हैं.

कॉलेजों के नाम
भीमराव अंबेदकर यूनिर्विसिटी के केसरीचंद ताराचंद कॉलेज, एमजेके कॉलेज, श्रीलक्ष्मी किशोरी महाविद्यालय, तिलकामांझी विवि के मदन अहिल्या महिला कॉलेज, महिला कॉलेज, मगध विवि के महंथ मधुसूदन कॉलेज, सरदार पटेल मेमोरियल कॉलेज, जेपी विवि के नंदलाल सिंह कॉलेज के नाम हैं.