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झारखंड हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला, थाना प्रभारी रूपा तिर्की ख़ुदकुशी मामले की जांच करेगी CBI / / LIVE NEWS 24

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            संवाददाता : सम्भू सेन (सरायकेला)

रांची : झारखंड के साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की ख़ुदकुशी की जांच अब CBI करेगी. झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने आज ये आदेश जारी किया है. आपको बता दें कि पि‍छले दिनों मृतका रूपा तिर्की के पिता देवानंद उरांव ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट दायर कर पूरे मामले की CBI से जांच कराने की मांग की थी. उन्होंने दाखिल क्रिमिनल रिट में कहा था कि उन्हें पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है. इसलिए इस केस की जांच CBI से करायी जाये.
आपको बता दें कि पिछले दिनों अनुरंजन अशोक और तीरथ नाथ आकाश ने भी साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की ख़ुदकुशी केस को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर पूरे मामले की CBI से जांच कराने की मांग की थी. इन्होंने अदालत में दाखिल याचिका में कहा था कि साहिबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की 3 मई 2021 को हत्या कर आत्महत्या दर्शानेकि कोशिश किया गया है. रूपा तिर्की ने ख़ुदकुशी नहीं की थी, बल्कि उनकी मर्डर की गई थी. इन्होंने कोर्ट से अपील किया था कि इस केस की CBI जांच करायी जाये, ताकि रूपा तिर्की के परिवार वालों को इंसाफ मिल सके.