बांका जिला के चांदन के बाजार से लेकर ग्रामीण इलाकों तक में रातों में बालू का होने लगता है सौदा । जबकि बिहार सरकार का साफ तौर पर कहना है कि अवैध बालू पर 25 गुना जुर्माना और धंधे करने वालों को 2 साल की जेल और धंधे में सभी तरह के वाहन जप्त करके नीलामी करने का प्रावधान भी है लेकिन चांदन प्रखंड के बालू माफियाओं का जरा सा भी इस बात का डर नहीं है और रात के 10:00 बजे से ही बालू का उठाव करके बाजारों से लेकर के गांव तक बेचने का काम कर रहे हैं। चांदन थाना के अगल-बगल में भी बालू रात में ट्रैक्टर वाहन द्वारा गिराया जाता है लेकिन चांदन प्रशासन उस पर कार्रवाई करने की जगह चुप्पी साध लेते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में बिहार खनिज नियमावली 2019 में संशोधन की मंजूरी दे दी गई है और इसके साथ ही नई नियमावली राज्य में भी लागू कर दी गई है। वही नए नियमावली में साफ तौर पर कहा गया है कि अवैध खनन में लिप्त वाहनों को जप्त कर कार्रवाई करते हुए बड़े वाहन पर चार लाख का फाइन लिया जाएगा। वही प्रति ट्रैक्टर से 25000 का वसूली किया जाएगा साथ ही पकड़े गए वाहनों को नीलामी करने का प्रावधान भी नियमावली में कहा गया है।


